जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा लोक व्यवस्था तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए एक आरोपी जिला बदर किया
जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा लोक व्यवस्था तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए एक आरोपी जिला बदर किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पांच के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना माणकचौक क्षेत्र के राकेश खन्नीवाल को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिला के राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।