जिले में #लॉकडाउन व्यवस्था के तहत 29 मार्च से जिले में किसी भी प्रकार का प्रवेश और बाहर जाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए अनुमति या पास हेतु कार्यालय या दूरभाष पर संपर्क ना करें एवं सभी व्यक्ति अपने स्थान पर बने रहे कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि जिले की सभी फैक्ट्रियों, मिलो इत्यादि में काम करने वाले मजदूरों, हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित फैक्ट्री मालिक तथा हॉस्टल संचालक का होगा। उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर संबंधित द्वारा अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के थाने पर दूरभाष द्वारा करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी