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नगर निगम एवं नगरीय निकायों में 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन

#रतलाम / जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले के नगर निगम एवं समस्त नगरी निकायों में 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे से आगामी 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उपरोक्त अवधि के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 से आगामी 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण जिले में लॉक डाउन रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। अपने घरों में ही रहेंगे जिले की सभी सीमाएं सील की गई है। किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे मेडिकल की चिन्हित दुकान  समस्त हॉस्पिटल सब्जी एवं किराना की होम डिलीवरी सभी पेट्रोल पंप एवं सभी बैंक के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सांची के दूध की होम डिलीवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी शहर के कंटेनमेंट एरिया में केवल सांची दुग्ध की आपूर्ति होगी। इसके अलावा सभी प्रकार की दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे यह व्यवस्था केवल 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 से 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक की रहेगी निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर तथा अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से बांटे जा सकेंगे। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर घर प्रदाय चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखाएं प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेगी साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी छाया बैठने की व्यवस्था ग्राहक को आपस में 2 मीटर दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करना होगी ।सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी


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रतलाम जिले में गुण्डे, बदमाशों तथा सटोरियों के खिलाफ प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही

 22 जनवरी 2022/ कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में रतलाम शहर में गुण्डे, बदमाशों तथा सटोरियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 21 जनवरी की रात्रि से लेकर 22 जनवरी तक लगातार शासकीय अमले द्वारा कार्यवाही की जाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 21 जनवरी की रात्रि में पुलिस, नगर निगम तथा राजस्व के संयुक्त दल द्वारा जुआरियों, सटोरियों तथा गुण्डों द्वारा अवैध रुप से निर्मित 12 मकान ध्वस्त किए गए। इसके पश्चात् 22 जनवरी को प्रताप नगर में बगैर अनुमति बनाया गया 80 लाख रुपए मूल्य का मकान तोडा गया। इस दौरान कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, एस.पी. श्री गौरव तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक डा. इन्द्रजीत बाकलवार, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, सीएसपी श्री हेमन्त चौहान, तहसीलदार श्री गोपाल सोनी आदि उपस्थित रहे। इसके के पूर्व रात्रि में शहर के भाटो का वास, बरगुण्डों का वास, सिलावटों का वास, लोहार रोड, हरदेव लाला की पीपली क्षेत्रों मे कार्यवाही की गई थी। जिले  में गुण्डा तत्वों, माफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन की कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।

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 यातायात प्रबंधन पुलिस की "क्यूआरटी टीम-3" रिंग रोड पर इंटरसेप्टर व्हीकल के साथ तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही कर रही थी।  इसी दौरान दो बच्चे सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी के पास आए और कहा कि "सर हम खेल रहे थे तब यह पर्स सड़क पर गिरा हुआ मिला।" सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी ने बच्चों की सराहना करते हुए उन्हें चॉकलेट दिलवाई। जब पर्स खोलकर देखा तो उसमें कुछ जरूरी दस्तावेज मिले जिनमें लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर चोइथराम मंडी से उस पर्स के मालिक को बुलाकर पर्स सौपा गया। व्यक्ति ने कहा की सर इसमें मेरे जरूरी दस्तावेज थे और मैं बहुत देर से परेशान हो रहा था।  कृपया जिम्मेदार नागरिक बनें, यातायात के नियमों का पालन कर, सावधानी से वाहन चलाएं, स्वयं सुरक्षित रहें व दूसरों को भी सुरक्षित रखें।