#रतलाम / जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले के नगर निगम एवं समस्त नगरी निकायों में 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे से आगामी 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उपरोक्त अवधि के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 से आगामी 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण जिले में लॉक डाउन रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। अपने घरों में ही रहेंगे जिले की सभी सीमाएं सील की गई है। किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे मेडिकल की चिन्हित दुकान समस्त हॉस्पिटल सब्जी एवं किराना की होम डिलीवरी सभी पेट्रोल पंप एवं सभी बैंक के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सांची के दूध की होम डिलीवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी शहर के कंटेनमेंट एरिया में केवल सांची दुग्ध की आपूर्ति होगी। इसके अलावा सभी प्रकार की दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे यह व्यवस्था केवल 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 से 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक की रहेगी निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर तथा अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से बांटे जा सकेंगे। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर घर प्रदाय चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखाएं प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेगी साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी छाया बैठने की व्यवस्था ग्राहक को आपस में 2 मीटर दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करना होगी ।सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी