रतलाम कोरोना_वायरस से बचाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 8 अप्रैल की रात 12:00 बजे से आगामी 11 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, अपने घरों में ही रहेंगे। जिले की सीमाएं सील की गई हैं, किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। चिन्हित मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप एवं सभी बैंक के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे