रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने मंगलवार को जिले में लॉक डाउन 4.0 की शुरुआत में नवीन गाइड लाइन जारी की।
रतलाम शहर सहित जिले के ग्रीन जोन की सूची में शामिल होने के बाद रतलाम प्रशासन द्वारा नवीन गाइड लाइन जारी की गई है। इसके अंतर्गत बुधवार से आमजनता के जीवन शैली में कई परिवर्तन होने जा रहे है।नवीन गाइड लाइन में कई अधिक छूट के साथ सख्त नियम भी जारी किये गये है।
मंगलवार को रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में लॉक डाउन 4.0 की शुरुआत में नवीन गाइड लाइन जारी की
1.रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे परंतु होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
2.स्कूल कॉलेज एवं क्लासेस,जिम,पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।
3.हेयर सैलून पार्लर तथा बार अहाते पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे।
4.श्रमिकों के द्वारा चलाई जा रही बसों को परमिट रहेगा इसके अलावा अन्य कोई बस संचालित नहीं होगी।
5.जहां भीड़-भाड़ जैसे स्थान हो वह जगह पूर्णतह प्रतिबंधित रहेगी।
चाँदनी चौक की सुनसान सड़क
कलेक्टर द्वारा बताया गया कि शाम 07 बजे से सुबह 07बजे तक रात्रि कर्फ्यू घोषित किया गया है। जिसका पुलिस द्वारा सख्ती से पालन करवाया जायेगा।
कल से बाजारो मे बड़ सकती है रोनक
इस दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी या अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलने की अनुमति रहेगी।
गाइड लाइन के अनुसार घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होने के साथ बाजार एवं सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
वही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रशासन द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
जनसत्याग्रह रतलाम(मप्र)