जिन निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया गया है वे अपने मरीजों से ऑक्सीजन की मांग नहीं करें। इस संबंध में कलेक्टर श्री गोपाल चंद्र डाड ने निजी अस्पतालों को आगाह किया है कि यदि उनके द्वारा मरीज से ऑक्सीजन की मांग की जाती है तो अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों को उनकी मांग अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। ऑक्सीजन ऑडिट द्वारा निजी अस्पतालों की मांग चिन्हित की गई है मांग अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि अपनी क्षमता अनुसार मरीजों की भर्ती की जाए। उनकी जितनी भी बेड क्षमता है उस अनुसार प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। किसी भी स्थिति में मरीज से ऑक्सीजन की मांग किया जाना कतई उचित नहीं है यह कार्य दंडनीय है