इन लोगों के लिए नहीं है जरूरी
(१)शासकीय सेवक (राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि ) विभाग के कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।
(२)बैंक कर्मी को बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र बैंक कार्य अवधि में मान्य रहेगा।
(३)मीडिया कर्मियों को मीडियाकर्मी का पहचान पत्र मान्य रहेगा।
(४)फैक्ट्री वर्कर को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे ।
(5)प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, दवाइयों के थोक विक्रेता, पैथोलॉजी लैब वाले को एसडीएम कार्यालय रतलाम शहर से ऑफलाइन पास प्राप्त करें
(६)अभिभाषकों को कोर्ट की निर्धारित समयावधि में बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा।
(७)जिला प्रशासन ने कहा है कि उक्त सेवाओं वाले व्यक्ति ई पास के लिए आवेदन न करें। उनके पास उपलब्ध विभागीय पहचान पत्र मान्य रहेगा